गैर-पेंशनधारी पूर्व सैनिकों और विधवाओं के लिए AFFDF योजना के तहत कैंसर, डायलिसिस व अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु ₹1.5 लाख तक की सरकारी सहायता। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया व दस्तावेज़ हिंदी में जानें।
भारत सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है AFFDF – Financial Assistance for Treatment of Serious Diseases।
यह योजना गैर-पेंशनधारी पूर्व सैनिकों (Non-Pensioner Ex-Servicemen) और उनकी विधवाओं को गंभीर व जानलेवा बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इस योजना का संचालन के माध्यम से किया जाता है।
🩺 AFFDF योजना क्या है?
AFFDF योजना का उद्देश्य उन पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं की मदद करना है जो:
- पेंशन नहीं पाते
- ECHS या AFMS चिकित्सा सुविधा के पात्र नहीं हैं
- गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च स्वयं उठाने में असमर्थ हैं
यह योजना इलाज के दौरान आने वाले अस्पताल खर्च, दवाइयों और चिकित्सा प्रक्रियाओं में सहायता देती है।
💰 AFFDF योजना के लाभ (Financial Assistance)
इस योजना के अंतर्गत सहायता दो श्रेणियों में दी जाती है:
🔹 सामान्य गंभीर बीमारियां
- अधिकतम ₹1,50,000 तक की वित्तीय सहायता
🔹 कैंसर / डायलिसिस
- अधिकतम ₹75,000 प्रति वर्ष की सहायता
🔹 खर्च वहन अनुपात
- Non-Pensioner Officers / Widows: कुल खर्च का 75%
- Non-Pensioner Other Ranks / Widows: कुल खर्च का 90%
सहायता केवल स्वीकृत खर्च और CGHS/ECHS दरों के अनुसार ही दी जाती है।
🧾 शामिल गंभीर बीमारियों की सूची
AFFDF योजना के अंतर्गत निम्न प्रमुख गंभीर बीमारियां शामिल हैं:
- कैंसर (Cancer)
- गुर्दा विफलता / डायलिसिस (Renal Failure / Dialysis)
- ओपन हार्ट सर्जरी
- हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट / पेसमेकर
- एंजियोप्लास्टी / एंजियोग्राफी
- ब्रेन स्ट्रोक
- जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी
- प्रोस्टेट सर्जरी
अन्य गंभीर बीमारियों को DGAFMS की सिफारिश पर शामिल किया जा सकता है।
✅ पात्रता (Eligibility Criteria)
AFFDF योजना का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक गैर-पेंशनधारी पूर्व सैनिक या उनकी विधवा हो
- आवेदक ECHS सदस्य न हो
- AFMS चिकित्सा सुविधा का लाभ न ले रहा हो
- इलाज मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में कराया गया हो
- चिकित्सा खर्च CGHS / ECHS दरों के अनुरूप हो
- आवेदन Zila Sainik Board (ZSB) द्वारा अनुशंसित हो
📝 आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
Step-by-Step तरीका
- आवेदन निर्धारित प्रारूप (Prescribed Format) में भरें
- सभी दस्तावेज Zila Sainik Welfare Officer (ZSWO) को सौंपें
- ZSWO द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन और अनुशंसा
- आवेदन Rajya Sainik Board (RSB) के माध्यम से KSB को भेजा जाता है
- KSB में जांच और सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति
💳 भुगतान प्रक्रिया (Payment Process)
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद
- Accounts Section बैंक विवरण की पुष्टि करता है
- ECS (Electronic Clearing Service) के माध्यम से
👉 राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है
कोई भी भुगतान नकद या चेक से नहीं किया जाता।
📄 आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- डिस्चार्ज बुक / सेवा प्रमाण
- ESM / Widow पहचान पत्र
- अस्पताल के मेडिकल बिल (डॉक्टर द्वारा सत्यापित)
- अस्पताल की एडमिशन व डिस्चार्ज रिपोर्ट
- स्व-घोषणा पत्र (अन्य किसी योजना से सहायता न लेने का)
- SBI या PNB बैंक खाता विवरण (IFSC सहित)
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q. क्या निजी अस्पताल में इलाज कराने पर सहायता मिलेगी?
❌ नहीं, केवल सरकारी अस्पताल में कराया गया इलाज मान्य है।
Q. क्या ECHS कार्डधारक इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
❌ नहीं, यह योजना केवल Non-ECHS लाभार्थियों के लिए है।
Q. सहायता राशि कैसे मिलती है?
✅ सीधे बैंक खाते में ECS के माध्यम से।
📌 निष्कर्ष
AFFDF योजना गंभीर बीमारी से जूझ रहे गैर-पेंशनधारी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहारा है।
यह योजना इलाज के भारी खर्च को कम कर सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने में मदद करती है।
यदि आप या आपके परिवार में कोई पात्र है, तो इस योजना का लाभ अवश्य लें









