इस योजना की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को की गई थी और इसे Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 के तहत लागू किया गया है। EPS को Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) द्वारा संचालित किया जाता है।

🔎 EPS योजना का संक्षिप्त विवरण
- योजना का नाम: Employees’ Pension Scheme (EPS)
- शुरुआत: 16 नवंबर 1995
- मंत्रालय: Ministry of Labour and Employment
- कार्यान्वयन: EPFO
- उद्देश्य: रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा
- अधिकतम वेतन सीमा: ₹15,000 प्रति माह
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
✅ EPS के मुख्य लाभ (Benefits)
🧓 1. सुपरएनेशन पेंशन
- 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर
- कम से कम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य
- पेंशन गणना:
(Pensionable Salary × Pensionable Service) / 70
⏩ 2. अर्ली पेंशन
- 50 से 58 वर्ष की आयु में
- हर वर्ष 58 से कम होने पर 4% की कटौती
- न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक
💰 3. न्यूनतम पेंशन
- ₹1,000 प्रति माह (सरकारी गारंटी)
- अर्ली या कम्यूटेशन की स्थिति में कटौती संभव
👩🦳 4. विधवा पेंशन
- सदस्य की पेंशन का 50% या ₹450, जो अधिक हो
👶 5. बाल पेंशन
- विधवा पेंशन का 25% प्रति बच्चा
- अधिकतम 2 बच्चों तक
🧒 6. अनाथ पेंशन
- विधवा न होने पर
- विधवा पेंशन का 75%
- अधिकतम 2 अनाथ बच्चों को
🦽 7. स्थायी विकलांगता पेंशन
- सेवा के दौरान स्थायी विकलांगता होने पर
- न्यूनतम ₹250 प्रति माह
💼 8. निकासी लाभ (Withdrawal Benefit)
- 10 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर
- Table-D के अनुसार भुगतान
💸 पेंशन भुगतान से जुड़े नियम (Disbursement Conditions)
- पेंशन रिटायरमेंट/मृत्यु/विकलांगता के अगले दिन से शुरू होती है
- 58 वर्ष से पहले लेने पर हर साल 4% कटौती
- 58 के बाद (60 तक) लेने पर हर साल 4% वृद्धि
- विधवा के पुनर्विवाह या मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन बंद
- भुगतान माध्यम:
- बैंक
- पोस्ट ऑफिस
- इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर
👤 पात्रता (Eligibility)
सामान्य पात्रता
- EPF Scheme, 1952 का सदस्य होना चाहिए
- वेतन ₹15,000/माह से अधिक नहीं
- कम से कम 10 वर्ष की सेवा
- EPS में योगदान किया हो
सुपरएनेशन पेंशन
- आयु: 58 वर्ष या अधिक
- सेवा: न्यूनतम 10 वर्ष
अर्ली पेंशन
- आयु: 50–58 वर्ष
- सेवा: न्यूनतम 10 वर्ष
फैमिली पेंशन
- मृत सदस्य का जीवनसाथी या संतान
- मृत्यु प्रमाण और संबंध प्रमाण जरूरी
🌍 International workers विशेष सामाजिक सुरक्षा समझौतों के अंतर्गत पात्र हो सकते हैं।
📝 EPS आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
🟢 UAN रजिस्ट्रेशन
- EPFO Unified Portal पर जाएँ
- UAN + मोबाइल नंबर डालें
- OTP से UAN एक्टिवेट करें
- KYC (Aadhaar, PAN, Bank) पूरा करें
🟢 पेंशन आवेदन (Form 10D)
- EPFO Portal पर लॉगिन करें
- Online Services → Pension Claim (Form 10D)
- फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें
- OTP वेरिफिकेशन करके सबमिट करें
📌 आवेदन स्टेटस कैसे देखें?
- EPFO Portal → Track Claim Status
- SMS: EPFOHO ENG भेजें 7738299899 पर
📞 सहायता और शिकायत निवारण
- EPFO Helpline: 1800-118-005
- ईमेल: epfigms@epfindia.gov.in
- ऑनलाइन शिकायत: EPFiGMS Portal
📂 आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
- पहचान पत्र (Aadhaar / Passport / Voter ID)
- बैंक विवरण (Cancelled Cheque / Passbook)
- जन्म तिथि प्रमाण
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Family Pension के लिए)
- संबंध प्रमाण
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- सेवा प्रमाण (EPF Passbook)
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q. EPS के लिए न्यूनतम सेवा कितनी चाहिए?
👉 कम से कम 10 वर्ष
Q. पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है?
👉 (Pensionable Salary × Pensionable Service) / 70
Q. न्यूनतम पेंशन कितनी है?
👉 ₹1,000 प्रति माह
Q. 10 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर क्या होगा?
👉 Withdrawal Benefit मिलेगा
📌 निष्कर्ष
Employees’ Pension Scheme (EPS) भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बेहद जरूरी और भरोसेमंद पेंशन योजना है। यह न केवल रिटायरमेंट के बाद आय का साधन बनती है, बल्कि मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में परिवार को भी सुरक्षा देती है।
यदि आप EPFO सदस्य हैं, तो EPS आपके भविष्य के लिए एक मजबूत आधार है।
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