लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता योजना 2025

(Financial Assistance for Marriage of Daughters of Poor Widows & Orphan Girls)

दिल्ली सरकार की गरीब विधवाओं व अनाथ लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना के तहत विवाह के लिए ₹30,000 की मदद प्रदान की जाती है।


📌 Quick Info Table (संक्षिप्त जानकारी तालिका)

विवरणजानकारी
योजना का नामगरीब विधवाओं की बेटियों व अनाथ लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना
राज्यदिल्ली (NCT of Delhi)
सहायता राशिएकमुश्त ₹30,000 (अधिकतम 2 बेटियों के लिए)
लाभार्थीगरीब विधवाएँ, अनाथ लड़कियाँ, अथवा अनाथ लड़कियों के संरक्षक
परिवार की वार्षिक आय₹1,00,000 से कम
निवास अवधिआवेदन से पहले दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष का निवास
आवेदन समयविवाह से 60 दिन पहले या 60 दिन बाद
आधिकारिक पोर्टलhttps://edistrict.delhigovt.nic.in/

🟩 परिचय

दिल्ली सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गरीब विधवाओं की बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी में आर्थिक मदद देने की यह विशेष योजना शुरू की है।
इसका उद्देश्य उन परिवारों की सहायता करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी बेटियों या आश्रित लड़कियों का विवाह करने में कठिनाई का सामना करते हैं।

राज्य सरकार इन पात्र परिवारों को एकमुश्त ₹30,000 का अनुदान प्रदान करती है, जिससे शादी से जुड़े खर्चों में मदद मिल सके।
यह योजना दिल्ली के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित है और वर्षों से अनेक परिवारों के लिए सहारा बनी हुई है।


🟦 योजना के मुख्य उद्देश्य

  • आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं की बेटियों के विवाह में सहायता देना।
  • अनाथ लड़कियों के संरक्षकों को विवाह हेतु आर्थिक मदद प्रदान करना।
  • गरीब परिवारों पर विवाह के खर्चों का बोझ कम करना।
  • सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

🟧 योजना के लाभ (Benefits)

  • ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता
  • सहायता का लाभ अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए मिलता है।
  • अनाथ लड़कियों के लिए भी यह सुविधा उनके अभिभावक/संरक्षक को मिलती है।
  • सहायता राशि सीधे दिल्ली के बैंक खाते में भेजी जाती है।
  • सहायता विवाह से 60 दिन पहले या 60 दिन बाद आवेदन करने पर उपलब्ध है।

🟩 पात्रता (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी—

  1. आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम हो।
  2. निवास: आवेदन से पहले कम से कम 5 वर्ष दिल्ली में निवास किया हो।
  3. अभिभावक: विधवा, अनाथ लड़की, या अनाथ लड़की का संरक्षक आवेदन कर सकता है।
  4. आयु: विवाह होने वाली लड़की की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  5. बैंक खाता: दिल्ली में Aadhaar-linked single-operated bank account होना चाहिए।
  6. डुप्लीकेट सहायता नहीं: मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल की किसी अन्य सहायता योजना से पहले सहायता नहीं ली हो।
  7. अधिकतम दो बेटियाँ: सहायता केवल दो बेटियों तक प्रदान की जाती है।

🟦 आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज़ अनिवार्य हैं—

📌 पहचान और निवास

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड / वोटर ID / कोई वैध निवास प्रमाण
  • 5 वर्ष का दिल्ली निवास प्रमाण

📌 पारिवारिक स्थिति

  • विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • अनाथ लड़की होने पर शपथ पत्र/प्रमाण पत्र
  • संरक्षक होने पर अभिभावक/गृह/संस्था का प्रमाण

📌 विवाह संबंधित

  • विवाह का निमंत्रण पत्र
  • विवाह समारोह की फोटो

📌 वित्त संबंधित

  • बैंक पासबुक (Aadhaar-linked, single-operated)
  • आय प्रमाण पत्र
  • स्वयं घोषणा कि किसी अन्य संस्था से सहायता नहीं मिली

📌 अन्य

  • SC/ST होने पर जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

🟧 आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

✔️ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

यह आवेदन e-District Delhi Portal पर किया जाता है।

स्टेप-1: e-District पर रजिस्ट्रेशन

  1. https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर जाएँ
  2. Citizen Corner → “New User” चुनें
  3. आधार या वोटर ID चुनकर नंबर दर्ज करें
  4. कैप्चा भरकर आगे बढ़ें
  5. पूरा फॉर्म भरें और सबमिट करें
  6. मोबाइल/ईमेल पर Login ID और Password प्राप्त होगा

स्टेप-2: योजना के लिए आवेदन करें

  1. लॉगिन करें
  2. Apply Online पर क्लिक करें
  3. विभाग में “Department of Women & Child Development” चुनें
  4. “Financial Assistance for Marriage” योजना चुनें
  5. व्यक्तिगत जानकारी भरें
  6. दस्तावेज़ अपलोड करें
  7. फोटो अपलोड कर सबमिट करें
  8. OTP डालकर आवेदन पूरा करें
  9. आवेदन का प्रिंट/रसीद सुरक्षित रखें

🟦 ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि ऑनलाइन आवेदन संभव न हो, तो नजदीकी SDM ऑफिस / जिला समाज कल्याण कार्यालय में फॉर्म जमा किया जा सकता है।


🟧 अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या आधार नंबर अनिवार्य है?

हाँ, आधार नंबर और आधार-लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है।

2. किस प्रकार का बैंक खाता चाहिए?

दिल्ली में खुला हुआ Single-operated Aadhaar linked account आवश्यक है।

3. क्या दिल्ली का निवासी न होने पर आवेदन कर सकता हूँ?

नहीं, केवल वे लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष दिल्ली में निवास किया हो।

4. सहायता राशि कितनी है?

एक बार में ₹30,000, अधिकतम दो बेटियों के लिए।

5. आवेदन कब करना होता है?

विवाह की तारीख से 60 दिन पहले या 60 दिन बाद आवेदन किया जा सकता है।

6. क्या दस्तावेज़ों की जांच होती है?

हाँ, विभाग द्वारा सत्यापन के बाद ही राशि जारी की जाती है।

7. क्या सहायता अन्य किसी सरकारी योजना से मिल सकती है?

नहीं, यदि पहले किसी अन्य सरकारी या NGO से सहायता ली है, तो यह योजना लागू नहीं होगी।


🟩 निष्कर्ष

गरीब विधवाओं की बेटियों व अनाथ लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना” सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस योजना ने कई परिवारों को राहत दी है और लड़कियों के विवाह में आर्थिक मदद प्रदान कर सशक्त बनाया है।

यदि आप दिल्ली की निवासी हैं और ऊपर दिए गए मानदंडों पर खरी उतरती हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें : https://www.myscheme.gov.in/hi/schemes/famdpwog

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